लाठी डंडे से मारपीट कर मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत हुई मंजूर
लाठी डंडे से मारपीट कर मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत हुई मंजूर
लाठी डंडे से मारपीट कर मृत्यु कारित करने वाले अभियुक्त की जमानत हुई मंजूर एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ — सूत्रों के मुताबिक दिनांक 26 11 2025 को समय करीब 8:00 बजे रात थाना क्षेत्र हथगांव के अंतरगत ग्राम इदरीशपुर नाथूपुर निवासी नरेंद्र कुमार को गांव के ही रहने वाले अभियुक्त कमलेश पुत्र स्वर्गीय मतई लोधी ने लाठी से मारा पीटा था. इसके बाद दौरान उपचार दिनांक 27 11 2025 की रात को नरेंद्र की मृत्यु हो गई.इसके संबंध में दिनांक 28 11 2025 को मृतक की मां शकुंतला देवी ने अभियुक्त कमलेश के विरुद्ध थाना हथगाव में मुकदमा अपराध संख्या 209/2025 अंतर्गत धारा 105 बी. एन.एस.प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें पुलिस ने अभियुक्त कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
अभियुक्त कमलेश कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जावेद खान एडवोकेट व साथी अधिवक्ता शोएब खान एडवोकेट ने अभियुक्त कमलेश के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किये और कथित घटना की चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि न होने की दलील दी. अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जावेद खान एडवोकेट व साथी अधिवक्ता शोएब खान एडवोकेट के तर्कों को सुनने व विचार में लेने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुधीर कुमार -V- ने अभियुक्त कमलेश की जमानत मंजूर किए जाने का आदेश दिनांक 31.1.2026 को पारित किया है