जनपद जालौन में परिवहन मेला आयोजित, वन-टाइम टैक्स व्यवस्था की दी गई जानकारी
दीपक धुरिया अजरा न्यूज़ जालौन — प्रदेश सरकार द्वारा 30 जनवरी से व्यावसायिक वाहनों पर लागू की गई वन-टाइम टैक्स व्यवस्था के तहत शनिवार को उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, उरई (जालौन) में प्रातः 11:00 बजे से दूसरे दिन परिवहन मेले का आयोजन किया गया।
मेले में सुरेश कुमार, वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), राजेश कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), विनय कुमार पाण्डेय, यात्रीकर/मालकर अधिकारी, संतोष कुमार पटेल, मोटर वाहन निरीक्षक, डॉ. नरेश वर्मा, अध्यक्ष रेडक्रास सोसाइटी तथा समाजसेवी अब्दुल अलीम खान सहित बस, ट्रक, ऑटो, टैम्पो-टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी, वाहन विक्रेता/डीलर, वाहन स्वामी एवं चालक-परिचालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन कर परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दोपहिया वाहन (बाइक), मोटर कैब, मैक्सी कैब, माल वाहन एवं सार्वजनिक वाहनों पर वन-टाइम टैक्स की व्यवस्था “वाहन पोर्टल” पर तकनीकी रूप से लागू कर दी गई है।
उन्होंने कर दरों की जानकारी देते हुए बताया कि तिपहिया मोटर कैब पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 12.50 प्रतिशत कर देय होगा। माल वाहनों में 3000 किलोग्राम तक के वाहनों पर 3 प्रतिशत और 3000 से 7500 किलोग्राम तक के मिनी ट्रक आदि पर 6 प्रतिशत एकमुश्त कर निर्धारित किया गया है। पूर्व से पंजीकृत वाहनों के स्वामियों को प्रत्येक बीते वर्ष के लिए एकबारीय कर राशि में 8 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य कर भुगतान की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा वाहन स्वामियों को बार-बार कर भुगतान से राहत देना है। सभी वाहन स्वामियों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की गई।
मेले में संयुक्त रूप से अधिकारियों द्वारा सड़क दुर्घटना से संबंधित सहायता योजनाओं की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ‘राहवीर योजना’ के अंतर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित के इलाज हेतु 1.50 लाख रुपये तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑटो व टैक्सी चालकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा हिट एंड रन योजना के प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों के पालन पर विशेष बल दिया गया।