ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के आरोप में अभियुक्तगण बरी

    ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के आरोप में अभियुक्तगण बरी
फोटो परिचय-  अधिवक्ता सैय्यद नाजिश रजा
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर– शादी करने का झांसा देकर महिला को सुनसान जगह ले जाकर ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्तगणों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार तीन मार्च 2022 को अभिमन्यु उर्फ अजीत निवासी गुखराही थाना तिंदवारी जिला बांदा ने कु0 संगीता (परिवर्तित नाम) को शादी करने की बात कहकर अपने पास बुलाया। कु0 संगीता आबूनगर फतेहपुर में किराये का कमरा लेकर पढ़ाई कर रही थी। अभियुक्त अभिमन्यु बराबर लड़की से मिलने आता था। संगीता को अभिमन्यु ने अपने भाई अमित उर्फ मुखिया के सहयोग से थाना क्षेत्र गाजीपुर में ट्रैक्टर उसके ऊपर चढ़ाकर जान से मार दिया। फिर लड़की के भाई के मोबाइल पर पंद्रह दिनों बाद फोन करके कहा कि तुम्हारी बहन का शव मिला है। गाजीपुर आ जाओ। मृतका का भाई अरविन्द, मामा संतोष, मां सोमवती निवासीगण गोकुलपुर के साथ थाना गाजीपुर आए और बहन की फोटो, कपड़ो आदि से पहचान कर हत्या का मुकदमा अभिमन्यु व उसके भाई सुमित उर्फ मुखिया पर दर्ज कराया। अभियोजन के साक्ष्यों व बयानों में काफी भिन्नता रही। अभियोजन उक्त कथन को साबित करने में असफल रहा। एएसजे/एफटीसी (2) अजय सिंह प्रथम ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया। अभिमन्यु की ओर से सैय्यद नाजिश रजा एडवोकेट व सुरेन्द्र पाल एडवोकेट की दलीलों को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय ने पाया कि अभियोजन ने संदेह से परे अपराध की घटना साबित करने में असफल रहा जबकि अभियोजन ने अपने समर्थन में दस गवाह न्यायालय में पेश किए।

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