अधिवक्ताओं की सराहनीय पहल से गंभीर धाराओं में जेल गए निरुद्ध की ज़मानत मंजूर

    हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत हुई मंजूर

  अधिवक्ता जावेद खान व अशोक सिंह की पैरवी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया आदेश

एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। राधानगर थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में जिला जेल में निरुद्ध गच्छू उर्फ इमरान उर्फ फैसल को अदालत से राहत मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-01, फतेहपुर ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उसे जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता जावेद खान व अशोक सिंह ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। प्रकरण राधानगर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 151/2026 से संबंधित है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 115(2), 352 एवं 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 8 जुलाई 2026 की रात करीब 10:30 बजे वादी अपने घर पर था। इसी दौरान घर के सामने ट्रक खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि बाद में दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना हुई, जिसमें वादी के भाई को चोटें आईं। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले में आरोपी गच्छू उर्फ इमरान उर्फ फैसल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। आरोपी की ओर से दाखिल जमानत प्रार्थनापत्र में अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आरोपी निर्दोष है और उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बावजूद चिकित्सकीय रिपोर्ट में चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं पाई गईं तथा घटना में प्रयुक्त बताए गए ईंट-पत्थर की कोई बरामदगी भी आरोपी के कब्जे से नहीं हुई है। अधिवक्ता जावेद खान की ओर से न्यायालय के समक्ष यह भी दलील रखी गई कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है और वह 19 जुलाई 2026 से जेल में निरुद्ध है। बचाव पक्ष ने न्यायालय से आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया।

वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए घटना को गंभीर प्रकृति का बताया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी सहित उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी गच्छू उर्फ इमरान उर्फ फैसल को 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतें संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने के बाद विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने आदेश में जमानत की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले में आरोपी की ओर से अधिवक्ता जावेद खान व अशोक सिंह ने पैरवी की। वहीं इस प्रकरण में जावेद खान समेत अन्य पक्षकारों की मौजूदगी भी रही। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी पक्ष ने राहत की सांस ली है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *