पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षक और अन्य कर्मचारी स्कूल परिसर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए स्कूल परिसर में बिना अनुमति वीडियो शूट करने और उसे इंटरनेट मीडिया पर साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने इसे सरकारी सेवक आचरण नियमावली के विरुद्ध माना है।
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। आदेश का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई है।
बच्चों की निजता और पढ़ाई पर पड़ रहा असर
विभाग के मुताबिक, शिक्षण कार्य के दौरान बच्चों के साथ रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना उचित नहीं है। इससे विद्यार्थियों की निजता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। खासकर पढ़ाते समय महिला शिक्षकों सहित अन्य शिक्षकों द्वारा रील बनाने को अनुचित बताया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियों से सरकारी कामकाज और पढ़ाई प्रभावित होती है। विद्यालय परिसर में सरकारी कर्मचारियों की ओर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश पर भी विभाग ने आपत्ति जताई है।
राजनीतिक और धार्मिक प्रचार पर भी पाबंदी
शिक्षा विभाग ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 और बिहार सरकारी सेवक आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 का हवाला दिया है। इन नियमों के तहत राजनीतिक, धार्मिक, जाति अथवा उपजाति आधारित प्रचार के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रमों की रील बनाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी अपने नियंत्रक अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा पौधरोपण, रक्तदान, अंगदान और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियों की रील या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के औचक निरीक्षण से जुड़े कार्यक्रमों का वीडियो बनाने के लिए भी पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक
शिक्षा विभाग ने शिक्षण कार्य के दौरान सरकारी विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया है। शिक्षकों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ कोई सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा अश्लील, आपत्तिजनक, अपमानजनक और धमकी भरी सामग्री पोस्ट करने या ऐसी रील बनाने पर भी रोक लगाई गई है। बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री साझा करना भी प्रतिबंधित रहेगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
