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मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाण पत्रों के कथित उपयोग के आरोपों वाले मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट में दो जजों की बेंच ने आरक्षित श्रेणी के इन प्रमाणपत्रों में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने का आदेश पारित किया है।
![Calcutta High Court: दो जजों की पीठ ने CBI FIR रद्द की, आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र में अनियमितताओं का मामला Calcutta High Court: दो जजों की पीठ ने CBI FIR रद्द की, आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र में अनियमितताओं का मामला](https://www.azranews.in/h-upload/2024/01/25/462200-6.webp)
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कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो जजों की खंडपीठ ने आरक्षित श्रेणी के प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। उम्मीदवारों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं के आरोपों वाले इस मामले में मेडिकल कॉलेजों में फर्जी प्रमाण पत्रों के उपयोग के कथित आरोप सामने आए थे। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के आधार पर गुरुवार को सीबीआई द्वारा दायर एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
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