हत्या का प्रयास आरोपित पर दर्ज मुकदमें में अभियुक्तों को मिली जमानत
हत्या का प्रयास आरोपित पर दर्ज मुकदमें में अभियुक्तों को मिली जमानत
जिला जज ( सत्र न्यायधीश ) कोर्ट से अधिवक्ता संतोष कुमार के प्रयासीय जिरह से मिली जमानत
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ – – जिला फतेहपुर के ग्राम झब्बापुर असोथर के आवेदक/अभियुक्तगण पंकज, शिवम उर्फ कल्लू, पंकज उर्फ पिन्टू, विपिन की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाते है। आवेदक /अभियुक्तगण को उनके, प्रत्येक द्वारा मु० 1,00,०००/- (एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो-दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय-
आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा।
आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
आवेदक / अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।
आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।
इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 500 सन 2026 शिवम उर्फ कल्लू एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की पत्रावली पर रखी जाय।