राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

   राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
रिपोर्ट संदीप धुरिया हमीरपुर —  24  जनवरी 2026 : राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मनोज कुमार राय के निर्देशानुसार जनपद हमीरपुर के प्राइमरी स्कूल इस्लामियां में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान एवं PCPNDT (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक—लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम को केंद्र में रखते हुए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों, उसे रोकने की कानूनी व्यवस्थाओं तथा PCPNDT अधिनियम के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह करने, कराने अथवा इसके लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।


कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष श्रीमती विभा भारती ने बालिकाओं के हित में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और बालिकाओं को शिक्षा एवं सशक्तिकरण से जोड़ने पर बल दिया।
इस अवसर पर इस्लामियां इंटर कॉलेज से श्री सरवर खान, बाल कल्याण समिति की सपोर्ट पर्सन सुश्री हुमैरा हाशमी, विद्यालय के प्रबंधक एवं अध्यापकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कार्यालय लिपिक मो. असलम तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर श्री कीर्ति सागर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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