काफी समय से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले की जमानत मंजूर

    अधिवक्ता “फहीम जाफरी” की मेहनत से संभव हो सका पेचीदा मामला

मो. ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ – अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी/वादिनी मुकदमा ने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हुए कथन किया है कि 3 वर्ष पूर्व प्रार्थनी की मुलाकात आशिक पुत्र मो० सफीक निवासी बारा हवेली खालसा थाना सैनी कौशाम्बी से शादी समारोह में हुई थी। फोन से बातचीत होने लगी मो० आशिक मुझसे मिलने गौती मेरे घर आता जाता था और मुझसे शादी करने की बात करता था। आशिक के घर वाले शादी के लिए तैयार हो गये। उसके बाद आशिक मेरे साथ शादी का झांसा देकर शारिरिक सम्बन्ध बनाता था। अप्रैल 2025 में आशिक मुझसे मिलने आया और कहने लगा यदि शारिरिक सम्बन्ध नहीं बनाओगी तो मैं शादी नहीं करूंगा यदि सम्बन्ध बनाने दोगी तो 12 जून को तुम्हारे यहाँ बारात लेकर आऊंगा मैंने शादी टूट जाने के डर से कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। प्रार्थनी के घर वाले शादी की पूरी तैयारी कर लिये। पिछले हफ्ते आशिक व उसके घर वाले शादी करने से इन्कार कर दिया। प्रार्थनी के घर वालों ने बहुत मनाने की कोशिश की किन्तु सबने शादी करने से इन्कार दिया मेरी काफी बेइज्जती हुई। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करें।

अधिवक्ता,, फहीम जाफरी के द्वारा जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए तथ्य

 जमानत प्रार्थना पत्र जो कि शपथपत्र से समर्थित है, में प्रमुख रूप से यह कहा गया है कि यह कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी/अभियुक्त को गलत वाक्यांत के आधार पर झूठा एवं रंजिशन मुल्जिम बनाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। अभियोजन पक्ष के कथानक के सम्बन्ध में प्रथागत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना-पत्र है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ने मात्र से ही ऐसा आभास होता है कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी फर्जी मनगढ़त व बेबुनियाद है
अधिवक्ता,, फहीम जाफरी के द्वारा जमानत के लिए प्रस्तुत किए गए  मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गुण दोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

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