अधिवक्ता के हमलावरों की जमानत खारिज, हमला करके लूट की घटना

      अधिवक्ता के हमलावरों की जमानत खारिज
मो ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह पर प्राण घातक हमला करके लूट की घटना को अंजाम देने वाले हमलावरों की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए वादी के तथ्यों व परिस्थितियों, केस की गंभीरता व अपराध कारित करने में आरोपी की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
वादी लोकेन्द्र सिंह के अधिवक्ता दीपक कुमार गुप्ता व हरिश्चन्द्र यादव ने जोरदार पैरवी की है। अधिवक्ता श्री गुप्ता ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 को वादी अपने मित्र अजीत सिंह परिहार व अगम सिंह भदौरिया के साथ चार पहिया गाड़ी से कानपुर से चलकर फतेहपुर स्थित अभिलाषा गार्डेन आ रहे थे। तभी रास्ते में राधानगर थाने से तीन-चार सौ मीटर पहले आरोपी तेज सिंह उर्फ रानू व उसके अन्य साथियों ने नशे की हालत में गाड़ी के सामने आकर गाली-गलौज करते हुए वादी को कार से नीचे घसीटकर उसका मोबाइल फोन व पर्स लूटते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार व ईंटों से कुचलते हुए लहुलूहान कर दिया था। जिससे वादी के सिर व शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटे आई थी। तब दूसरे दिन वादी ने अभियुक्त तेज सिंह उर्फ रानू के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में राधानगर थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 29 अप्रैल को जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन जिला जज के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला जज ने जमानत प्रार्थना पत्र की अन्तिम सुनवाई करते हुए तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

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