बिना एसएमएस लगी कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन सीज, 90 हजार जुर्माना

   बिना एसएमएस लगी कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन सीज
– पराली जलाने वाले किसानों से वसूला 90 हजार रूपए जुर्माना
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। उप कृषि निदेशक ने बताया कि भिटौरा विकास खण्ड के ग्राम सहिमापुर में एक कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन बिना एसएमएस लगे फसल कटाई करते हुए पाये जाने पर हुसैनगंज थाने में सीज की गयी। कम्बाइन हार्वेस्टर मालिकों से आहवान किया कि बिना एसएमएस लगाये यदि उनके हार्वेस्टर फसल कटाई के उपयोग में लाया जाता है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जायेगी। जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगें। उन्होने बताया कि 16 नवंबर तक तहसील सदर में 18 किसानों, तहसील खागा में 26 किसानों तथा तहसील बिन्दकी में 15 किसानों के ऊपर पराली जलाने के कारण कुल 352500 अधिरोपित किया गया है। अब तक 90,000 रूपए की वसूली की गई है।
उन्होने कृषकों का आहवान किया कि खेतों में फसल अवशेष (पराली) आदि को न जलायें। यदि खेतों में फसल अवशेष (पराली) आदि है तो अपने ग्राम प्रधान या लेखपाल को सूचित कर अवगत करा दें। ताकि फसल अवशेष को नजदीकी गौशाला में संरक्षित किया जा सके। सैटेलाइट के माध्यम से लगातार निगरानी हो रही है। इसलिए पराली जलाने पर सैटेलाइट द्वारा सम्बन्धित खेत का विवरण रिकार्ड कर लिया जाएगा और आपको अनावश्यक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसान फसल अवशेष कदापि न जलायें अपितु उसे मिट्टी में मिलाकर खाद के रूप में परिवर्तित करें। उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा फसल अवशेष को खेतों में जलाना दण्डनीय घोषित किया गया है।

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