अवैध शस्त्र मामले में दोषी को सजा व जुर्माना

   अवैध शस्त्र मामले में दोषी को सजा व जुर्माना
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर– जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को एक और सफलता मिली है। अवैध शस्त्र बरामदगी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सजा सुनाई है।
थाना हुसैनगंज क्षेत्र के अचकापुर निवासी अभियुक्त अमृत बाबा को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस रखने के मामले में दोषी पाया गया। यह मामला वर्ष 2004 का है, जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया था। इस संबंध में थाना हुसैनगंज में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस महानिदेशक के निर्देश व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस प्रकरण की प्रभावी पैरवी की गई। वैज्ञानिक विवेचना और सटीक साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय में मजबूत पक्ष रखा गया। एसीजेएम कोर्ट संख्या-02 ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 1500 के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सात दिन के साधारण कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। इस सफलता में मॉनिटरिंग सेल, स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष की अहम भूमिका रही। पुलिस टीम में निरीक्षक महेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।

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