अनुसूचित जाति के व्यक्ति व उसकी भाभी के साथ उत्पीड़न पर कोर्ट ने किया आदेश

      दबंगो द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति व उसकी भाभी के साथ मारपीट व अश्लील हरकत करने पर कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज व विवेचना का दिया आदेश

 अधिवक्ता संतोष कुमार व अशोक कुमार सिंह की सराहनीय पहल से दो माह उपरांत पीड़ित को मिल सका न्याय

एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ – फतेहपुर दो माह पूर्व एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति व उसकी भाभी के साथ थाना बिंदकी के अंतर्गत गांव अमेना के भवानी पुर मोड़ पर दिनांक 12.9.2025 शाम लगभग पांच बजे दबंगों द्वारा गालीगलौज व मारपीट की घटना घटी। अधिवक्ता “संतोष कुमार” के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों व जिरह को कोर्ट ने संज्ञान में लेकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से मामले में कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित होना प्रतीत होता है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विवेचना कराया जाना उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अमर सिंह पासी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किए जाने योग्य है।
प्रार्थी अमर सिंह पासी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिकं सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाता है। प्रभारी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थना पत्र के प्रकाश में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालन आख्या 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रतिलिपि अनुपालन हेतु अविलम्ब प्रेषित किया जाए।
इस तरह अधिवक्ता संतोष कुमार व अशोक कुमार सिंह द्वारा किए गई पैरवी से पीड़ित को न्याय मिल सका

 

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