दबंगों द्वारा महिला के साथ मारपीट व नुकसान किए पर अदालत से मुकदमा दर्ज के आदेश

  एडवोकेट संतोष कुमार के सार्थक प्रयास का नतीजा, पीड़ित महिला को मिल सका न्याय

एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज — थाना खखरेरू जिला-फतेहपुर अंतर्गत निवासी पीड़ित प्रार्थिनी अपना गुजर-बसर बकरी पालन एवं कृषि कार्य करके करती है। दिनांक 16.11.2025 को प्रार्थिनी अपनी बकरी लेकर जंगल में चरा रही थी तभी समय करीब 04  बजे प्रार्थिनी की बकरी हनीफ पुत्र अज्ञात निवासी सईदपुर, थाना-घाता जिला-फतेहपुर हाल मुकाम अढैया इनायतपुर थाना-खखरेस जिला फतेहपुर के बगीचे में चली गयी, जिससे चिढ़कर हनीफ उपरोक्त व उसका लड़का इदरीश, प्रार्थिनी की बकरी को लाठी-डण्ड़ो से मारने लगे। प्रार्थिनी ने बीच-बचाव करना चाहा तो हनीफ व इदरीश ने प्रार्थिनी को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुये मारने-पीटने लगे तथा प्रार्थिनी के कपड़े बुरी नियत से अस्त-व्यस्त कर दिये तथा हनीफ व इदरीश कह रहे थे कि आज इसको ऐसा बेईजत करते हैं कि यह कहीं मुँह दिखाने लायक न बचे तथा प्रार्थिनी के नाजुक अंगों में हाथ लगाया जिससे प्रार्थिनी की स्वलज्जा भंग हो गयी। प्रार्थिनी के शोर मचाने पर कुछ लोग आ गये और उन लोगों ने बीच-बचाव किया। तब उपरोक्त प्रार्थिनी को जान से मारने की धमकी देते हुये कट्टा लहराते हुये चले गये। उपरोक्त लोग दबंग किस्म के व्यक्ति है जिनके पास अवैध कट्टा व असलहे हैं। उपरोक्त लोगों की मार से प्रार्थिनी की गर्भवती बकरी मर गयी जिसकी फोटोग्राफ व वीडियों प्रार्थिनी के पास मौजूद है। प्रार्थिनी ने इसकी शिकायत पुलिस कन्ट्रोल रूम के 112 नम्बर पर फोन किया इस पर मौके में पुलिस आयी और प्रार्थिनी को थाने में शिकायत करने को कह कर चली गयी। प्रार्थिनी ने इसकी शिकायत थाना-खखरेरू में उसी दिन दिनांक 16.11.2025 को किया। थाना-खखरेरू की पुलिस ने प्रार्थिनी की तहरीर लेकर रख लिया और बाद में रपट की नकल ले जाने को कहा तथा आज कल कहकर प्रार्थिनी को टालती रही और दिनांक 19.11.2025 को प्रार्थिनी की रिपोर्ट लिखने से साफ इंकार कर दिया तब प्रार्थिनी ने उसी दिन दिनांक 19.11.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। प्रार्थिनी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर को दिये गये प्रार्थनापत्र की फोटोकापी, रजिस्ट्री रसीद व बकरी के मरने के फोटोग्राफ इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न कर प्रार्थना है कि थाना-खखरेस की पुलिस को निर्देशित करने की कृपा की जाये कि वह प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।
प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किये जाने योग्य है।
वही अधिवक्ता संतोष कुमार के सार्थक प्रयास से आदेश हुआ कि
प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। प्रभारी निरीक्षक थाना खखरेरू जिला फतेहपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के प्रकाश में प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंदर सप्ताह दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

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