दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किए जाने का न्यायालय से हुआ आदेश
दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किए जाने का न्यायालय से हुआ आदेश
दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किए जाने का न्यायालय से हुआ आदेश
फोटो परिचय- अधिवक्ता शोएब खान। एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर — सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली किशोरी 30 नवंबर 2025 को सुबह चार बजेघर से बाहर शौचक्रिया के लिए जंगल गई थी। वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही विकास पुत्र सुरेंद्र रैदास ने किशोरी को पकड़कर जबरन दुष्कर्म किया। किशोरी का शोर सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची तो विकास वहां से भाग गया। किशोरी की मां विकास के घर उलाहना देने गई तो वहां पर पप्पू, कैलाश, राजेश पुत्रगण सुखलाल व विकास ने किशोरी की मां को गाली गलौज दिया व जान से मारने की धमकी देते हुए मारा पीटा। किशोरी की मां अपने घर की तरफ भागी तो उक्त लोगों ने घर के भीतर घुस कर मारा पीटा और घर में खड़ी बाइक को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना स्वयं किशोरी ने थाना सुल्तानपुर घोष में दी परंतु पुलिस द्वारा मुकदमा न लिखे जाने पर अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान एडवोकेट व साथी अधिवक्ता शोएब खान एडवोकेट के जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 1 ललिता यादव ने किशोरी के वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान के तर्कों को सुनने व विचार में लेने के उपरांत प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया है।