खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सतर्कता समिति बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

  जनपद में मिलावट खोरी पर सख्त प्रहार, 31.42  लाख रुपये का अर्थदण्ड

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सतर्कता समिति बैठक में जिलाधिकारी ने दिए कड़े निर्देश

दीपक धुरिया अजरा न्यूज़ जालौन उरई जालौन — जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मिलावटखोरी एवं अवैध औषधि कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. जतिन कुमार सिंह ने अवगत कराया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 31,42,500 रुपये (इकतीस लाख बयालीस हजार पांच सौ रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 315 खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें से 68 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इस संबंध में 66 वाद माननीय न्यायालय में दायर किए गए, जिनमें से 46 मामलों में दोषियों को दण्डित किया गया। दूध में मिलावट के दो मामलों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को छह-छह माह का कारावास एवं एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जाए तथा नियमित रूप से खाद्य नमूनों का संग्रहण सुनिश्चित किया जाए। बाजार में बिक रही सब्जियों, फलों एवं दूध की निरंतर जांच की जाए और किसी भी प्रकार के रसायनों के प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने विशेष रूप से खोया, दाल एवं बेसन की गुणवत्ता पर सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिए।

बैठक में औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि अल्ट्राफाइन केमिकल्स, उरई द्वारा 22,000 कोडीन कफ सिरप की बोतलों में हेराफेरी के प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर संबंधित ड्रग लाइसेंस निरस्त किया गया है। जिलाधिकारी ने इस प्रकार की सख्त कार्रवाई को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि थोक एवं फुटकर दवा विक्रेताओं पर सतत निगरानी रखी जाए तथा सभी मेडिकल स्टोर्स पर कंप्यूटरीकृत बिल वाउचर अनिवार्य रूप से जारी किए जाएं। साथ ही अधिरोपित जुर्माने की बकाया वसूली एवं माननीय न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) श्री प्रेमचंद मौर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. देवेंद्र भिटौरिया, अभिहित अधिकारी, औषधि निरीक्षक, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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