गुरुग्राम। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और आशीष भल्ला की अगुआई वाले डब्ल्यूटीसी ग्रुप से जुड़े एक बड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 2,348 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
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कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 159 एकड़ भूमि शामिल है, जिसमें लाइसेंसी और बिना लाइसेंस वाली जमीन, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में बिना बिकी रियल एस्टेट इन्वेंट्री, गोवा में आवासीय संपत्तियां और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं।
यह कार्रवाई रियल एस्टेट धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के सिलसिले में की गई है, जिसमें डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद और उसकी अन्य इकाइयों पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच शुरू की थी, और इस दौरान इन संपत्तियों को कुर्क किया गया, ताकि धोखाधड़ी से अर्जित अवैध संपत्तियों का इस्तेमाल रोका जा सके।
यह मामला रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों के हितों की रक्षा और धोखाधड़ी के खिलाफ सरकार के ठोस कदमों को दर्शाता है, और जांच अभी भी जारी है।