होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों पर नाम व पता लिखने की कवायद शुरू
– खाद्य विभाग की टीम ने जारी की गाइडलाइन
फतेहपुर। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय देवेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम एवं पता रिसेप्सन काउंटर के फूड सेफ्टी डिस्पले पर अंकित कराया जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होने कहा कि सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट के संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम व पता अनिवार्य रूप से रिसेप्सन काउन्टर पर डिस्पले अंकित कराये जाये। ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट आदि खानपान के प्रतिष्ठानों के ग्राहको के बैठने के स्थान पर सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा कैमरे को प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों तथा किचन में भी लगाये जाये। सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग को भी अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा जाये। खान पान के स्थानों तथा सर्विस के समय सभी फूड हैन्डलर सेफ (बावर्ची) एवं अन्य संलग्न कर्मचारी मास्क तथा ग्लब्स अनिवार्य रूप से पहने होना चाहिए। उपरोक्त बिन्दुओं का 07 दिन के अन्दर सभी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट प्रतिष्ठान पालन करना सुनिश्चित करें एवं उसके बाद निरीक्षणोंपरान्त यदि किसी प्रतिष्ठान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश का पालन नही होता है तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होगें।