Murder के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपने बेटे की हत्या करने का दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने बताया कि 10 मई, 2022 को किरन देवी ने थाना पिपरी में सूचना दी थी कि मोबाइल मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद उसके ससुर शिवनारायण सिंह ने उसके पति बृजेश कुमार पटेल की एक लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश विष्णु देव सिंह की अदालत नेशिवनारायण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *