मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के प्रचार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी

       मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के प्रचार हेतु प्रचार वाहन को दिखाई गई हरी झंडी
दीपक धुरिया अजरा न्यूज़ जालौन  —  उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन द्वारा आयोजित किए जा रहे मेगा/बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
प्रचार वाहन को माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव के साथ जनपद न्यायाधीश श्री विरजेंद्र कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शाम्भवी प्रथम ने बताया कि प्रस्तावित मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का उद्देश्य समाज के निर्बल एवं वंचित वर्गों—दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे, निर्धन वर्ग, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति—को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना है।
उन्होंने बताया कि प्रचार वाहन के माध्यम से जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिविर से संबंधित जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक पात्र लोग शिविर का लाभ उठा सकें।
मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्धन बीमा योजनाएं, असंगठित श्रम विभाग की योजनाएं, जल संरक्षण सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही आम नागरिकों की विधिक समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाएगा।
शिविर के दौरान जिला चिकित्सालय द्वारा दंत, नेत्र एवं सामान्य रोगों की जांच हेतु विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण तथा विभिन्न विभागों एवं बैंकों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन शिविर से पूर्व अथवा शिविर के दिन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पूर्व में आवेदन करने वाले लाभार्थी अपनी रसीद एवं आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं। शिविर में पहचान पत्र एवं संबंधित योजना से जुड़े दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।

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