Haryana मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वह वर्तमान और भविष्य दोनों को सम्मुख रखकर लिए गए हैं। भारतीय सेनाओं में ”अग्निपथ” योजना के तहत ”अग्निवीर” भर्ती होने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर है।
नौकरी के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार नौकरियों में अब दोगुना यानी 20 प्रतिशत आरक्षण देगी। अभी अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला था। बैठक में शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।
पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपये की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। वहीं, फरीदाबाद के शहीद की पत्नी को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस में कांस्टेबल, खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड, पर्यावरण, वन व वन्य जीव विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में वार्डर पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
2005 में भिवानी में पुलिस और बदमाशों के बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान मारी गई कविता तथा 2023 में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मारे गए अभिषेक के मामलों में पीड़ितों के पात्र परिवार को 25-25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता तथा एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फरीदाबाद के अटाली गांव के शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने के ग्राम पंचायत अटाली (जिला फरीदाबाद) के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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नायक संदीप ने 19 फरवरी, 2019 को पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रदेश के कलाकारों को 10 हजार मासिक मानदेय देने का निर्णय देश की लोक संस्कृति को संभालने व जिंदा रखने में सहायक सिद्ध होगा। निकट भविष्य में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ”पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना” नामक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसका मकसद वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। वृद्धावस्था के कारण सक्रिय रूप से अपनी कला का अभ्यास नहीं कर पा रहे कलाकारों को इसके तहत आर्थिक मदद मिलेगी। योजना के तहत पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से 10 हजार रुपये वित्तीय मासिक मानदेय मिलेगा। गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला या दृश्य कला के अन्य रूपों जैसे क्षेत्रों में कम से कम 20 वर्ष के अनुभव वाले हरियाणा के कलाकार इस योजना में कवर होंगे।
योजना के तहत मासिक मदद के दो स्लैब बनाए हैं। वर्ष 2020-21 और 2021-22 (कोविड-19 अवधि को छोड़कर) के दौरान प्रस्तुत किए गए आवेदन अनिवार्य माने जाएंगे। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ सहायक दस्तावेज और कला प्रदर्शन की प्रेस क्लिपिंग भी जमा करनी होगी। आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
एक लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले कलाकार को 10 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। वहीं 1 लाख 80 हजार से तीन लाख रुपये तक सालाना आय वाले कलाकार को 7 हजार रुपये मासिक मिलेंगे। अंग्रेजों के समय के नियम खत्म-शहरी स्थानीय निकायों नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में लेखा प्रणाली प्रबंधन में ब्रिटिशकाल से चली आ रही मौजूदा नगरपालिका लेखा संहिता-1930 को कैबिनेट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही, हरियाणा नगर पालिका लेखा संहिता-2025 (भाग-। और ।।) की अधिसूचना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हरियाणा में नगर निकायों की लेखा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
अन्य निर्णयों के अलावा ब्रिटिश काल के समय के नियम जो आज व्यवहारिक नहीं उनको भी समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अग्निवीरों और कलाकारों को लेकर जो निर्णय नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गत दिनों लिए गए हैं वह प्रदेश के युवाओं के दिलो में अग्निवीर योजनाओं को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करेंगे।
इसी तरह प्रदेश की लोक संस्कृति के प्रचार-प्रसार व उसको संभालकर अगली पीढी को देने वाले कलाकारों को जीवन की शाम को सुखद बनाने में तो सहायक होगा साथ में युवा पीढ़ी को भी लोक संस्कृति प्रति प्रेरित करने में सहायक होगा। प्रदेश की सैनी सरकार ने एक सकारात्मक सोच के साथ युवाओं और बुजुर्ग कलाकारों के प्रति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने का कार्य किया है। अब प्रशासनिक व सामाजिक स्तर पर इन निर्णयों को ईमानदारी से लागू करना तभी संभव होगा जब समाज व सरकार एक-दूसरे को सहयोग देंगे।