#Highcourt आठ बीघा के तालाब में 33 लोगों का है अवैध कब्जा, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बेदखली के तीन साल बाद कब्जा मुक्त नहीं हुआ तालाब
तालाब खाली न कराने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
आठ बीघा के तालाब में 33 लोगों का है अवैध कब्जा

फ़ोटो परिचय  –   गूगल से लिया गया चित्र
मो ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ विजयीपुर, फतेहपुर। क्षेत्र के मरौली ग्राम पंचायत के आबादी के बीच में बने आठ बीघा के तालाब में 33 लोगों ने कब्जा बनाकर घर बना लिया था जिसमें तीन साल पहले पैदाकाली के बाद अब तक खाली नहीं कर गया था जिसके बाद पीड़ित ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो तहसील की टीम फिर कार्रवाई के लिए नाप जोक में जुट गई है।
मडौली के भ्योखर गांव में बने आठ बीघ के तालाब में चारों तरफ से लगभग 33 लोगों ने घर बनाकर कब्जा कर लिया था। मौजूदा हालात में लगभग दो बीघा का तालाब बचा है। जिसमें तीन साल पहले शिकायत के बाद तहसील न्यायालय ने बेदखली का आदेश दिया था परंतु तीन साल बीतने के बाद भी जिम्मेदारों ने जुर्माना राशि तो वसूल कर लिया था परंतु कब्जा मुक्त नहीं कराया था। जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों से बेदखली आदेश के बाद कब्जामुक्त न कराए जाने का कारण पूछा। शुक्रवार को नायब तहसीलदार अरविंद कुमार ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर तालाबी जमीन में बने सभी घरों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय द्वारा सभी 33 कब्जदारों को नोटिस जारी कर तत्काल कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले में खागा एसडीएम अभिनीत कुमार ने बताया कि तालाब कब्जा के मामले में वैधानिक प्रक्रिया चल रही है उचित कार्यवाही होगी।

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