नो हेलमेट, नो फ्यूल के नियम का अनुपालन कराए जाने की दी हिदायत

  डीएसओ ने पेट्रोल पंप स्वामियों व संचालकों की ली बैठक
– नो हेलमेट, नो फ्यूल के नियम का अनुपालन कराए जाने की दी हिदायत
फोटो परिचय- पेट्रोल पंप मालिक व संचालकों के साथ बैठक करते डीएसओ।
मो. ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह के दिशा-निर्देशन में आगामी 26 जनवरी से जिले में लागू होने वाले नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम का अनुपालन कराए जाने की दिशा में बुधवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंप स्वामियों व संचालकों के साथ बैठक कर नियम का पालन सुनिश्चित कराए जाने की हिदायत दी।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि नो हेल्मेट, नो फ्यूल नियम को जनपद में 26 जनवरी से पूरी तरह लागू कराये जाने हेतु ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप स्वामियों/संचालकों को निर्देशित किया गया है। नो हेल्मेट, नो फ्यूल नियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी पेट्रोल पंप संचालकों/स्वामियों को निर्देशित किया कि सभी पंपों में (ऐसे स्थान पर जहां पर लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे) इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेलमेट न पहना हो। किसी विवाद आदि की स्थिति से बचने के लिये सभी पेट्रोल पंपों के स्वामियों/संचालकों को पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिये। ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया। इस मौके पर सभी पेट्रोल पंप स्वामी व संचालक मौजूद रहे।

 

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