मासूम के हत्यारे को आजीवन कारावास, अर्थदण्ड भी लगाया
मासूम के हत्यारे को आजीवन कारावास, अर्थदण्ड भी लगाया
मासूम के हत्यारे को आजीवन कारावास, अर्थदण्ड भी लगाया
मो. ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नंदौली में वर्ष 2017 में दो वर्षीय मासूम की नृशंस हत्या करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त पर कुल साठ हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
बताते चलें कि 24 अगस्त 2017 को ग्राम नंदौली निवासी लाल सिंह के दो वर्षीय पुत्र मनीष उर्फ अब्लू सुबह घर से अचानक गायब हो गया था। परिवार द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद गांव के लोगों ने अभियुक्त अभिषेक लोधी को गन्ने के खेत की ओर जाते देखा। शक होने पर जब वादी और ग्रामीण खेत पहुंचे तो वहीं मनीष का शव बरामद हुआ। अभियुक्त मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। मृतक के पिता लाल सिंह ने पहले भी अभियुक्त की ओर से धमकी मिलने की बात पुलिस को बताई थी। दरअसल, घटना से कुछ दिन पूर्व ग्राम में आयोजित एक वैवाहिक कार्यक्रम में नशे की हालत में अभियुक्त ने गाली-गलौज और हंगामा किया था। विरोध करने पर उसने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह (प्रथम) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अभिषेक लोधी को धारा 302 आईपीसी (हत्या) में आजीवन सश्रम कारावास और पचास हजार रूपए अर्थदंड तथा धारा 201 आईपीसी (सबूत मिटाने) में पांच वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।
आठ वर्षों तक चला मुकदमा, सात गवाह पेश
इस जघन्य कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया, जिनकी साक्ष्यों और गवाही को आधार मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। यह मुकदमा लगभग आठ वर्षो तक चला। अंततः पीड़ित पक्ष को न्याय मिला।
इनसेट- जमानत पर चल रहा था अभियुक्त
दो वर्षीय मासूम के हत्याकाण्ड के मामले में अभियुक्त कुछ माह पूर्व ही जमानत पर रिहा हुआ था। न्यायालय के निर्णय के पश्चात उसे तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष में खुशी का माहौल देखा गया।