नहर विभाग की मिलीभगत से राजस्व को लगा लाखों का चूना, जिम्मेदार अधिकारी नींद में
उप जिलाधिकारी से शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही
नहर विभाग में जमे बैठे अधिकारी आखिर जानकर भी अनजान कियूं ?
भिठौरा रोड से लखनऊ रोड तक जाने वाली माइनर नहर का मामला
विभाग संबंधित जोड़तोड़ कर राजस्व का नुकसान कर लाखों कमा रहे भूमाफिया
सह खातेदार से बिना विभाजित किये भूमि पर बिना ले आउट दर्शाए बेंच रहे बिक रहे प्लॉट
मामले पर जिलाधिकारी द्वारा जांच की जाए तो लखनऊ चौराहे पर निकलेंगे और भी कई मामले।
मो.ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फ़तेहपुर
फ़तेहपुर – इन दिनों शहर के भूमाफियाओं पर छापेमार जिलाधिकारी “सी इंदुमती” का ज़रा भी खौफ नहीं रहा।
विभागीय जोड़ तोड़ कर वैध अवैध किसी भी तरह करोड़ो अंदर कर रहे। तभी तो भिठौरा रोड से चली माइनर नहर लखनऊ रोड जाने वाली पुलिया को बिना परमिशन के खुद ही पुरायी कर विवादित जमीन पर प्लॉट बेचने का काम कर रहे। और करोड़ों कमा रहे। जिसमे राजस्व का चाहे जितना नुकसान हो जाय।
संज्ञानित हो कि सह खतेदार पीड़ित ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि बिना विभाजन के एवं बिना भौतिक विभाजन के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत बिना मास्टर प्लान के गाटा सं0-34 मि/24770 के सह खाताधारकान द्वारा प्लाटिन करने एवं भूमि की नवय्यत बदल कर प्लाट बेंच रहे जैसा आप फोटो में देख सकते हैं।
सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शेखपुर उनवा तहसील व जिला फतेहुपर में स्थित आराजी गाटा सं0-34 मि0/2.4770 है की प्रार्थिनी कमर जहाँ सह खाताधारक है। तथा प्रार्थीनी ने पैरवी हेतु अपना मुख्ताराम नदीम खान पुत्र स्व० अब्दुल रऊफ को नियुक्त किया है। तथा वही देख-रेख कर रहे है। अवगत कराना है कि सम्बन्धित गाटा सं-34 वार्ड गाटा नम्बर में विभक्त है। जिसमें कि 34 मिनजुमला रकबा 2.477 है कि सह खाता धारक प्रार्थिनी एवं अन्य गाटा सं0 34 मि रकबा 0.2430 हे0, है तथा अन्य खाता 34 मि० रकबा 0.4050 हे0 सम्बन्धित है जिसमे गाटो का कोई विभाजन मानचित्र मे नही है इसके अतिरिक्त प्रार्थनी सह खातेदारान के मध्य भी किसी प्रकार का कोई विभाजन नही है। संयुक्त स्वामित्र कृषि योग्य भूमि है। जिससे संबंध में आबादी घोषणा नहीं हुई है। और न ही किसी प्रकार का कोई मास्टर प्लान ही विनियमित क्षेत्र द्वारा स्वीकृत किया गया है इसके बावजूद सम्बन्धित सहखाते दार व अन्य लोगो द्वारा विधि विरुद्ध ढंग से सबंन्धित गाटा सं० 34 मि रकबा 2.477 हे0 से संबन्धित आराजी की प्लाटिंग की जा रही है। जो विधि नियमो प्राविधानो से विरुद्ध है तथा बिना विभाजन के प्लाटिंग हो जाने से विवाद की स्थित उत्पन्न हो रही है। अन्य सह खाता धारक ने अधिकतर प्लाटिंग एवं अन्य निर्माण कार्य संयुक्त स्वामित्व भूमि पर ली जाने योग्य है। तथा राजस्व, पुलिस एवं जेई विनियमित्र क्षेत्र की संयुक्त टीम गठित करके जांच कराकर विधिक कार्यवाही की जाने योग्य है एवं निर्माण कार्य एवं प्लाटिंग का कार्य रोके जाने योग्य है।
यदि जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित कर गाटा सं 34 मि० रकबा 2.477 हे०, के बावत राजस्व व पुलिस एवं जेई विनियामित्र क्षेत्र की संयुक्त टीम गठित करके जाँच करायी जाए तो राजस्व हानि के साथ साथ उत्पन्न विवाद को रोका जा सकता है। जिससे बैनामा धारक को कब्जा दखल के लिए पुलिस औऱ न्यायालय के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे। जिसके चलते बड़ी ठगी से जनमानस को बचाया जा सकता है।
यही नहीं लखनऊ रोड स्थित ऐसे कई मामले सामने आ सकते है। जिसपर भू कारोबारियों द्वारा नहर विभाग के साथ साथ सरकारी भूमि पर लेखपाल और स्थानीय पुलिस से सांठगांठ कर नाले में स्वयं पुरायी कर रास्ता स्थित कर राजस्व की हानि कर करोडों की भूमि बेच रातों रात करोड़पति बन गए हैं।
जिसपर मुख्यता लखनऊ रोड स्थित एफसीआई गोदाम के बगल की जीवन तीन सरकारी भूमि है।