चूड़ी गली के कामर्शियल कॉम्प्लेक्स को नोटिस, हलके में हड़कंप

   चूड़ी गली के कामर्शियल कॉम्प्लेक्स को नोटिस, हलके में हड़कंप
सात दिन की मोहलत, फिर गरजेगा बुल्डोजर
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र की चूड़ी वाली गली में बना कथित अवैध कामर्शियल कॉम्प्लेक्स अब प्रशासनिक कार्रवाई की जद में आ गया है। मस्जिद के मुतवल्लियों द्वारा मनमाने ढंग से फंडिंग जुटाकर दुकानों का निर्माण कराए जाने के मामले में उप जिलाधिकारी/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र ने सख्त रुख अपनाते हुए ढहाने का आदेश जारी कर दिया है। सात दिन की मोहलत के साथ भेजे गए नोटिस ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है।
बताया जा रहा है कि संबंधित निर्माण बिना विधिवत अनुमति और नक्शा पास कराए कराया गया। प्रशासन के अनुसार उत्तर प्रदेश (निर्माण विनियमन) अधिनियम, 1966 की धारा-10 के तहत पहले भी संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया था। 9 जनवरी 2026 और 23 जनवरी 2026 को तिथियां निर्धारित की गईं, लेकिन कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया निर्माण स्वयं हटाइए, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा। जारी आदेश में सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। यदि निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन स्वयं ध्वस्तीकरण कराएगा और उसका खर्च संबंधित पक्ष से वसूला जाएगा। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत भाजपा नेता रमीज खान की शिकायत से हुई बताई जा रही है। उन्होंने अवैध निर्माण की लिखित शिकायत की थी। सूत्रों के अनुसार मामले में एक शिकायतकर्ता, जिसने कॉम्प्लेक्स में दुकानें ले रखी थीं, वह भी जांच और संभावित कार्रवाई की परिधि में आ सकता है। इससे व्यापारी वर्ग में भी बेचैनी बढ़ गई है।

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