हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने का कोर्ट ने दिया आदेश
– पीड़ित पर लगातार सुलह का दबाव बना रही पुलिस
फोटो परिचय- वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान।
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। न्यायालय सीजेएम फतेहपुर ने हत्या के मामले में अभियुक्तगण पंकज उर्फ ठाकुर, पंकज के भांजे टुन्नू निवासीगण 14 ब्लाक कांशीराम कालोनी गड़रियन पुरवा थाना कोतवाली व बब्लू निवासी बकंधा थाना कोतवाली के विरूद्ध अभियोजन पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया है।
बताते चलें कि पंकज उर्फ ठाकुर, टुन्नू व बब्लू आवेदिका तरन्नुम पत्नी स्व0 छोटू निवासी ब्लाक नं0 242 कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली के मृतक पति छोटू को 25 जुलाई 2024 को घर से किसी अज्ञात स्थान ले जाकर उससे किसी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कहने लगे। जिससे इंकार किए जाने पर पंकज, टुन्नू व बब्लू ने छोटू को जहरीली शराब पिलाई। छोटू तबियत बिगड़ने पर चिल्लाने लगा तो अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने के इरादे से उसका गला दबा दिया और मरणासन्न कर दिया। उसी समय वहां लोगों के आने की आहट पाकर पंकज, टुन्नू व बब्लू मृतक छोटू का मुंह दबाकर गाड़ी में बैठाकर उसे मरणासन्न हालत में घर के बाहर फेंक गए। जहां मौजूद पत्नी को मृतक ने अपने साथ घअित घटना के बारे में बताया। आवेदिका छोटू को जिला अस्पताल लेकर गई जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आवेदिका की रिपोर्ट पुलिस द्वारा न लिखे जाने पर आवेदिका अपने अधिवक्ता जावेदन खान व शोएब खान के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। आवेदिका के अधिवक्ता को सुनने के बाद आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने थानाध्यक्ष कोतवाली को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किए जाने हेतु आदेशित किया है। आवेदिका के कथनानुसार न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किए जाने के पहले से ही उस पर सुलह का दबाव बना रही है और सुलह न करने पर आवेदिका व उसके परिवार के लोगों का एनकाउंटर किए जाने की धमकी दी जा रही है।