राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कराएं पंजीयन

   राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कराएं पंजीयन
मो. ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संचालित है। जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया के मृत्यु पर धनराशि 30000 एकमुश्त सहायता राशि का भुगतान लाभार्थियों के आधार लिंक खाते में किया जाता है।


उन्होने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। जिसमें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष) की मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में 56460 प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रूपए प्रतिवर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर यह सुविधा अनुमन्य की जाती है। कमाऊ मुखिया परिवार का सदस्य वह पुरूष अथवा महिला होगी, जिसकी आय का योगदान कुल पारिवारिक आय में पर्याप्त हो। परिवार शब्द से अभिप्राय पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा आधार सीडेड हो। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं। जनपद में माह सितम्बर में 372 लाभार्थियों को जनपदीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के उपरान्त लाभार्थियों के आधार लिंक खाते में प्रेषित की जा रही है। लाभार्थी अपने आधार लिंक खाते से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 1715 लाभार्थियों को जनपदीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के उपरान्त लाभार्थियों के आधार लिंक खाते में धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी के बहकावे में न आयें यदि किसी लाभार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या है, तो किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी में आकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।

साक्षात्कार आज
फतेहपुर। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त उद्योग ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत पुरूष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए कालीन एवं दरी बुनाई ट्रेड में कल (आज) पूर्वान्ह 11 बजे कार्यालय में साक्षात्कार किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए आनलाइन पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थी अपने-अपने मूल अभिलेखों एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ निर्धारित तिथि व स्थान पर समय से साक्षात्कार में उपस्थित हों।

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