1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, 18 को सुनाई जा सकती है सजा

नई दिल्ली- 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार को सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी।
यह केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने पिता-पुत्र को जिंदा जला दिया। इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया। सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
फैसला सुनाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया। शुरुआत में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली।

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