हमीरपुर में उर्वरक विक्रेताओं पर सख्ती, अनियमितता पर जारी होंगे नोटिस

   हमीरपुर में उर्वरक विक्रेताओं पर सख्ती, अनियमितता पर जारी होंगे नोटिस
संदीप धुरिया अजरा न्यूज़ हमीरपुर – — रबी सीजन को देखते हुए किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। शासन के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी, हमीरपुर के निर्देशन में जनपद के सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर औचक सत्यापन अभियान चलाया गया।
24 दिसम्बर 2025 को कृषि विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न उर्वरक बिक्री केंद्रों पर यूरिया उर्वरक का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान पीओएस मशीन से स्टॉक मिलान, रेट बोर्ड, स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की गहन जांच की गई। साथ ही 01 अक्टूबर 2025 से अब तक किए गए उर्वरक वितरण का विवरण जोत व आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापित किया गया।
सत्यापन के दौरान जिन उर्वरक विक्रेताओं के अभिलेख पूर्ण नहीं पाए गए अथवा अनियमितताएं मिलीं, उनके प्रतिष्ठान बंद पाए गए। ऐसे विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है।
निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए कि अपने प्रतिष्ठानों के बाहर स्पष्ट रूप से रेट बोर्ड प्रदर्शित करें और किसानों को केवल गुणवत्तायुक्त उर्वरक ही निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराएं। चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही निजी व सहकारी थोक व फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरक विक्रय के समय किसानों को किसी अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग न की जाए। यदि किसी थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेताओं को टैगिंग के लिए बाध्य किया जाता है तो संबंधित फुटकर विक्रेता इसकी सूचना विभाग को दें।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना पेट से लिखे रेट बोर्ड, निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री, ओवर रेटिंग, कालाबाजारी अथवा नकली उर्वरक की बिक्री के मामलों में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध एनएसपीओ (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

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