शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
अधिवक्ता संतोष कुमार व अधिवक्ता सोहराब खान का रहा स्थानीय प्रयत्न
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर — मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गुण दोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।
कोर्ट के आदेशानुसार
मो० शब्बीर कुरैशी द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 386 सन 2026 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अभियुक्त द्वारा रूपये 1,00,000/-का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।
प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होगा।
अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा और न ही उन्हें धमकायेगा।
अनावश्यक रुप से स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा तथा विचारण में पूरा सहयोग करेगा।
बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त देश नहीं छोड़ेगा।