फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा‌

  फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा‌

अजय सिंह अज़रा न्यूज़ – फतेहपुर। सोमवार को जनपद न्यायालय के एक निर्णय से उस समय अपराधियों में हड़कंप मच गया। जब फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर-02 के अपर जिला जज अजय सिंह ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ साथ जुर्माना लगाये जाने का भी आदेश दिया। अभियोजक अजय कुमार शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि यह घटना विगत ग्यारह अक्टूबर सन् दो हजार दस की है, जो खागा कोतवाली क्षेत्र की है। जिसमें अभियुक्त पूरन पासी पुत्र दयाराम जो मृतका के पति और विन्देश्वरी पासी पुत्र तिलाकी प्रसाद (मृतका का चचिया ससुर) निवासी ग्राम त्यौजा ने अभियुक्त (पति) पूरन पासी अपने सह अभियुक्त चाचा विन्ध्येश्वरी के साथ साथ मृतका गुड्डी और उनकी पुत्री कु० अंजू की अतिरिक्त दहेज की मांग के आरोप में गला दबाकर हत्या कर दी।और शव को ग्राम सेमरा थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर के तालाब में फेंक दिया था। लाश मिलनें पर वादी ने मृतकों की पहचान कपड़ों से की थी। जिसमें अभियुक्तों को धारा 302, आईपीसी में आजीवन कारावास व पचास हजार अर्थदंड एवं धारा 201 में पांच वर्ष कारावास एवं दस हजार का अर्थदंड धारा 498ए आईपीसी में वर्ष दो वर्ष का कारावास एवं धारा 4डीपी एक्ट में एक वर्ष का कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *