फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा हत्यारा दुष्कर्मी,कारावास की सुनाई गई सजा

    फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा हत्यारा दुष्कर्मी
– दो सहयोगियों को सात-सात साल का कठोर कारावास की सुनाई गई सजा
फोटो परिचय-कोर्ट का फैसला आने के बाद अभियुक्तों को लेकर जाती पुलिस।
फतेहपुर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में बुधवार को तीन साल पहले 19 साल की युवती से दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने पचास हजार रुपए का अर्थदंड बोलते हुए उसके दो सहयोगियों को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा सुनाई।
एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने साक्ष्य और गवाह के आधार पर जो फैसला सुनाया वो 30 मई 2022 को वारदात उस समय अंजाम दी गई थी जब कानपुर नगर के एक गांव में रहने वाली युवती जहानाबाद की कोचिंग से घर लौट रही थी। तभी उसे बिरादरी का गांव में रहने वाला युवक, साथियों की मदद से न केवल युवती को हवस का शिकार बनाया बल्कि साक्ष्य मिटाने के इरादे से उसकी हत्या भी कर दी। इसके सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स से साफ होता है। जिसमें युवती के शरीर के विभिन्न हिस्सों में 24 निशान पाए जाने की बात सामने आई। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा के साथ पचास हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है। इस घटना में सह अभियुक्त छोटू उर्फ अवनीश और माया देवी है। दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। जिन पर अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की उम्मद बना, बल्कि समाज को भी एक सख्त संदेश देता है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इनसेट-
माया के जरिए बना रहा था दबाव
फतेहपुर। सह अभियुक्त माया देवी भी युवती की बिरादरी की है। फांसी की सजा पाने वाला युवक, महिला का रिश्तेदार है। वह युवती से शादी करना चाहता था लेकिन युवती के घर वाले राजी नहीं थे। माया के जरिए वह युवती पर लगातार शादी का दबाव बना रहा था।

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