अबोध से दुष्कर्म में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस हिरासत मंे अभियुक्त।
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अबोध से दुष्कर्म में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
फोटो परिचय- सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस हिरासत मंे अभियुक्त।
मो. जर्रेयाब खान अजरा न्यूज फतेहपुर। जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां दो साल पहले सगे चाचा ने नवजात बच्ची से दुष्कर्म किया। इस मामले में शुक्रवार को पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद की अदालत में आरोपी को उम्रकैद के साथ 21 हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता के परिवार को देने के निर्देश भी दिये हैं।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मलवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 7 मई 2021 को घर में छप्पर के नीचे अपनी 6 माह की नवजात बच्ची को तेल मालिश कर रही थी। तभी गांव की तरफ से घूम कर उसका अविवाहित देवर वीरू आया और बच्ची को छुड़ा लिया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने महिला को धक्का मार कर गिरा दिया और बच्ची के साथ गलत हरकत किया। जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई। शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के साथ गांव वाले मौके पर दौड़ कर पहुंचे और बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में प्रयागराज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों और सबूत के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
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