बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें

- पानी के साथ बह गये सपने, छलके आंखों में आंसू

फोटो परिचय- बारिश व ओलावृष्टि के चलते गिरी धान की फसल।

ज़र्रेयाब खान अजरा न्यूज़ फतेहपुर। कुदरत की मार से एक बार फिर से अन्नदाता कराह उठा है। असामयिक वर्षा व ओलावृष्टि की चपेट में आकर किसानों की हज़ारों हेक्टेयर धान की फसल बर्बादी की कगार पर पहुँच चुकी है। सोमवार देर शाम जनपद में हुई अचानक वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की तैयार धान की फसल जलमग्न हो गयी है। कहीं किसानों की फसल कटने की कगार पर थी तो कहीं कटकर खेतो में थी। फसल की इस तरह बर्बादी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा गयी है। तमाम तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे किसानों के सामने उनकी उपज ही जीविका का एकमात्र सहारा है ऐसे में अचानक हुई वर्षा से किसानों की फसल ही नहीं डूबी बल्कि पानी का बहाव उनकी खुशियां भी साथ बहा ले गया। बारिश से किसानों की सैकड़ो बीघा बाजरे की फसल व आलू की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों के घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है।

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किसान के हर चेहरे की अलग कहानी

फतेहपुर। असामयिक वर्षा व अतिवृष्टि से फसल बर्बाद होने होने वाले हर किसान की अलग दास्तान है। उपज बिकने के बाद मिले पैसों से दशहरे की खुशियां मनाना हो या फिर धनतेरस पर खरीददारी व दीपावली का त्योहार हो बच्चो के लिये कपड़े व ज़रूरी घरेलू वस्तुएं खरीदने का सपना देखने वाले किसान अब अपनी फसल बर्बाद होने के बाद किस तरह त्योहार मनाएंगे समझा जा सकता है। फसल बिकने के बाद किसी को अपने लिये मोबाइल खरीदना था तो किसी को दोपहिया वाहन अचानक हुई बरसात ने सभी के सपनो को फसल के साथ ही जलमग्न कर दिया।

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फसल बीमा योजना से उठायें लाभ

फतेहपुर। उप कृषि निदेशक राममिलन सिंह परिहार ने बताया कि 16 एवं 17 अक्टूबर को हुई आसमयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण जनपद के जिन कृषकों की फसल क्षति हुई है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने को लिखित आवेदन उप कृषि निदेशक कार्यालय या फिर बीमा एजेंसी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश के कार्यालय के टोल फ्री नंबर 18008896868, 18002005142 में उपलब्ध करवा दे। क्षतिपूर्ति का लाभ लेने के लिये क्षति के 72 घण्टे के अन्दर कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा फसल बीमा हेतु अधिकृत बीमा कम्पनी में आवेदन करना होगा।

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बीमा लाभ के लिये यह दस्तावेज़ होंगे अनिवार्य

फतेहपुर। फसल बीमा से फसल क्षति प्राप्त करने को आवदेक को प्रार्थना पत्र, आधार, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिस फसल की क्षतिपूर्ति हेतु क्लेम किया जा रहा है। उसके बीमा प्रीमियम कटौती की रसीद अथवा बैंक पासबुक की छायाप्रति जहाँ प्रीमियम कटौती का उल्लेख हो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। फसल क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को बीमा कम्पनी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में 72 घण्टे के अंदर सूचित करना अनिवार्य है।

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जिला प्रशासन भी आया आगे

असामयिक वर्षा व अतिवृष्टि से किसानों की बर्बाद हुई फसलों का आंकड़ा जुटाने व उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन भी सक्रिय नज़र आ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग को नुकसान के आंकलन में जुटने को कहा गया है।

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