कारागार में बंदियों को विधिक जानकारी देतीं सचिव

जिला कारागार में बंदियों को दी विधिक जानकारी

फोटो परिचय- कारागार में बंदियों को विधिक जानकारी देतीं सचिव।

फतेहपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रणंजय कुमार वर्मा के दिशा निर्देशन में जिला कारागार में निरूद्व विचाराधीन बंदियों को उनके विधिक जागरुकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

शिविर में विचाराधीन बन्दियो को उनके विधिक अधिकारों विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनांें से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने का अधिकार व अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि प्राप्त है। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव नित्या पाण्डेय, जेल अधीक्षक मो0 अकरम खान, जेलर सुरेश चन्द्र, डिप्टी जेलर रवि शंकर तिवारी व जेल पीएलवी आदि उपस्थित रहे।

Azra News

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