हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये का अर्थदंड।

   हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये का अर्थदंड।

अजय सिंह फतेहपुर फतेहपुर– जिले में हत्या के एक मामले के न्यायालय में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-2) ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड का भी आदेश किया है।

विगत 28 अप्रैल 2016 की रात को थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र में जगन्नाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद 29 अप्रैल 2016 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने इस मामले में देवनारायण और जयनारायण पुत्र रामलाल, निवासी थाना बकेवर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
वादी अधिवक्ता ने बताया कि घटना वाले दिन रात करीब 10 बजे आरोपियों ने जगन्नाथ को घर के बाहर बुलाकर उसके साथ गाली-गलौज की और चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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