चौदह साल पुराने जमीन विवाद में सात आरोपियों को आजीवन कारावास

    चौदह साल पुराने जमीन विवाद में सात आरोपियों को आजीवन कारावास
– न्यायालय ने लगाया 14 हजार रुपए का अर्थदंड
फोटो परिचय-  सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तों को लेकर जाती पुलिस।
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो के विद्वान न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम की अदालत में विचाराधीन खागा कोतवाली क्षेत्र के संवत गांव में जमीन कब्जे के विवाद से जुड़े 14 साल पुराने मामले में तीन महिलाओं सहित सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पक्षों पर सात-सात हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि संवत गांव में जमीनी विवाद को दो परिवारों के बीच एक मार्च 2012 को सुबह मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट के दौरान गंभीर चोट लगने से भोला यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था, जो न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो में विचाराधीन था। उन्होंने बताया कि दोनों मामलों की अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने एक पक्ष के लोला यादव उसके पुत्र रविकरन यादव उनकी बहू सिया देवी, पत्नी ननकी देवी तथा दूसरे पक्ष के हरिश्चंद्र यादव उसकी पत्नी मंजू, मृतक पिता भोला यादव और पुत्र अतुल यादव को आजीवन कारावास का फैसला सुनाते हुए दोनों पक्षों पर सात-सात हजार रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया है।

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