बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

      बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को लेकर कस्तूरबा विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
रिपोर्ट संदीप धुरिया हमीरपुर — आज दिनांक 28 जनवरी 2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में जनपद हमीरपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कुरारा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को केन्द्रित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।


कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री महेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों एवं इसे रोकने हेतु बनाए गए कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह करने, कराने अथवा इसके लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने पाॅक्सो अधिनियम की भी जानकारी देकर बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।


कार्यक्रम में उपस्थित बाल कल्याण समिति की सदस्य श्रीमती शशि तिवारी द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बच्चों को दी गई। इस अवसर पर छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना सहित अन्य अध्यापकगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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