शहर में दबंगई राज,,,ज़मीनों पर मनमुताबिक जबरन हासिल कर रहे कब्जा
👉सत्ता की शै,, या प्रशासन की मिलीभगत से अंधाधुंध चल रहे ट्रैक्टर,, दर्जनों पेड़ स्वाहा
👉फर्जी बैनामा को आधार मानकर ट्रस्ट की भूमि पर जब राजस्व से नही मिला आदेश तो बन गए स्वयं मालिक
👉 महर्षि संस्था की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने की शहर में है चर्चा
👉 अजगवां आकूपुर में स्थित महर्षि ट्रस्ट की सैकड़ो बीघा भूमि बिक चुकी है राजस्व अनजान
👉 आरोपियों द्वारा हकबन्दी वाद निरस्त वा हाईकोर्ट द्वारा स्टे के बावजूद कब्जे पाने के लिए चला दिया ट्रैक्टर
👉 गाटा सांख्य 891 रकबा 0.3400 ग्राम अजगवां सदर तहसील स्थित भूमि का मामला
👉 पीड़ित उच्चाधिकारियों की चौखट पर लगा रहा न्याय की पुकार
अज़रा न्यूज़ फ़तेहपुर
फतेहपुर – पीड़ित उदय शंकर लोधी पुत्र गौरी शंकर लोधी निवासी अजगवां थाना थरियांव ने उप जिलाधिकारी को आरोप पत्र देते हुए बताया कि
कि गाटा सं0-891 रकबा 0.3400 स्थित गांव अजगवां परगना व तहसील व जिला फतेहपुर के एक मात्र फसल काश्तकार दर्शन पुत्र शिवनाथ रहे है।
उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी एक मात्र पुत्री सावित्री देवी पत्नी गौरीशंकर हुयी। सावित्री देवी की मृत्यु हो चुकी है। स्व० दर्शन से कथित जाली व फर्जी बैनामा के आधार पर महर्षि हैवन ने अपना नाम दर्शन व सावित्री देवी की मृत्यु के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से सन-2005 में दर्ज करवा लिया और एक दूसरे को कथित फर्जी बैनामा करते रहे। जिसके सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन रहे और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे प्रभावी रहा। विवादित भूमि पर दर्शन के समय से आज तक प्रार्थीगण का कब्जा दखल चला आ रहा है। किसी अन्य का कोई कब्जा दखल नहीं रहा है
वहीं सत्ता की शय व अपनी दबंगई के चलते बलबीर सिंह चौहान नामक द्वारा अपना मालिकाना व कब्जा दर्शाने का प्रयास लगातार किया गया।
जबकि दबंग आदि के द्वारा हकबन्दी वाद भी दाखिल किया गया जिस पर तहसील आख्या, न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने व वादीगण का मौके पर कब्जा न होने की रिपोर्ट शासन द्वारा प्रेषित की गयी। व हकबन्दी वाद दि. 15.5.2025 को उपजिलाधिकारी न्यायिक द्वारा निरस्त कि जा चुकी है। दि .-5.6.2025 का समय करीब 2 बजे दिन में ट्रैक्टर लेकर प्रार्थीगण के विरोध के बावजूद व पुलिस के मना करने के बाद भी ट्रेक्टर चलवाकर प्रार्थी के खेत की मेडे तोड़ दी है। इसलिए दबंगों द्वारा जबरन मेड़ तोडे जाने व प्रार्थी को गाली गालौज व जान से मार देने की धमकी देने व प्रार्थी का 50 हजार रूपया का नुकसान किए जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की मांग की,,, तथा प्रार्थी के खेत में जबरन कब्जा करने से रोका जाना आवश्यक है।
तथा गाटा संख्या 891 भूमि को सुरक्षित किए जाने की कार्यवाही की जाए। देखा जाना योग्य है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति के तहत किस हद जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम होगा – अज़रा न्यूज़ फतेहपुर