अजय सिंह अज़रा न्यूज फतेहपुर– जिले के एक चर्चित हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह चौहान द्वारा सुनाया गया।
बताते चलें कि थाना खागा क्षेत्र के ग्राम खेमपुर पुरवा में विगत 04 अप्रैल 2021 की रात करीब 9 बजे अमित नामक युवक पर हमला कर दिया गया था। घटना की शिकायत कुसमा देवी की ओर से दर्ज कराई गई थी। पुलिस के अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अमित को रोककर उसके साथ मारपीट की और ईंट-पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना के बाद घायल अमित को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद 05 अप्रैल 2021 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने घटना की जांच शुरू की।
अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने रामनाथ, उमेश लाल, चन्द्रभान और अटल उर्फ राजेन्द्र को दोषी ठहराया।
अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा धारा 504 के तहत एक माह का अतिरिक्त कारावास और 05 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।