हत्या का प्रयास करने वाले आरोपितों पर मुकदमा के आदेश, किया था जानलेवा हमला

     हत्या का प्रयास करने वाले आरोपितों पर मुकदमा के आदेश

25 दिसंबर 2025 को घर में घुसकर किया था जानलेवा हमला

बीज बचाओ में आए पति को भी पीटा

कोर्ट ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश

एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ — कोतवाली थाना क्षेत्र के आबू नगर पुलिस चौकी के पीछे रहने वाली महिला हसीना बानो पत्नी हबीबउद्दीन उर्फ बिक्कन के घर पर दिनांक 25.12. 2025 को समय करीब रात 10:00 बजे मोहम्मद शमी पुत्र स्वर्गीय समीर,नदीम व मोहम्मद सलीम उर्फ भोली पुत्रगण मोहम्मद शमी,रफीक उर्फ लल्लू पुत्र स्वर्गीय तसउवर,मोहम्मद खालिद उर्फ बाबूजी, व मोहम्मद आमिर उर्फ चांद बाबू पुत्रगण रफीक एवं फरहान पुत्र स्वर्गीय पप्पू निवासीगण आबूनगर प्रांशी नर्सिंग होम के पास, व 4..5 अज्ञात साथियो के साथ अपने अपने हाथों मे लाठी डंडा, सरिया व तमंचा ले कर गाली गलौज करते आवेदिका के घर मे जबरन घुस आये और उसके पुत्र अमजद पर जान से मारने की नियत से फायर किया जो मिस हो गया तो सब ने लाठी डंडा व सरिया से अमजद के सिर व शरीर मे कई वार किये. बचाने आये पति हबीबउद्दीन उर्फ़ बिक्कन को भी मारा. शोर सुनकर मोहल्ले के तमाम लोग आ गए तो सभी लोगों जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए.भागने मे आरोपियों को भी चोटे आयी थी. पुलिस ने आरोपियों की F I R लिख ली थी परन्तु आवेदिका की F I R पुलिस द्वारा न लिखें जाने पर आवेदिका ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जावेद खान एडवोकेट व साथी अधिवक्ता शोएब खान एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. जिसपर सुनवाई के दौरान आवेदिका के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान एडवोकेट ने इस घटना को क्रास केश होना बताया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि वेवस्थाये प्रस्तुत की तथा क्रास केश की घटना की भी F I R लिखें जाने को आवश्यक बताते हुए जोरदार तर्क प्रस्तुत किये. जिन्हे सुनने व विचार मे लेने के बाद मुख्य न्यायिक मज़िस्ट्रेट फतेहपुर श्री आशुतोष सेकेण्ड ने प्रकरण मे अभियोग पंजीकृत कर विवेचना किये जाने का आदेश दिनांक 20.2.26 को पारित किया.

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