गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों पर पुलिस का शिकंजा
– अपराध से अर्जित संपत्ति की सूचना देने वालों को मिलेगा उचित इनाम, पहचान रहेगी गोपनीय एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत नामित अभियुक्तों द्वारा अपराध के जरिए अर्जित की गई चल-अचल संपत्तियों के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान शुरू किया है। पुलिस द्वारा ऐसी संपत्तियों का चिन्हांकन, सत्यापन एवं विधिक परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित किसी भी प्रकार की अवैध संपत्ति को संरक्षण नहीं दिया जाएगा और सत्यापन के बाद नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत आमजन से भी सहयोग की अपील की गई है। पुलिस के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के पास गैंगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्तों की जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान, वाहन, बैंक खाते, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निवेश, बेनामी संपत्ति अथवा अन्य चल-अचल संपत्ति के संबंध में सत्य एवं प्रमाणिक जानकारी है, तो वह सूचना केवल व्हाट्सएप नंबर 9454400268 पर भेज सकता है। इस नंबर पर कॉल नहीं करने की अपील की गई है। सूचना के साथ फोटो, वीडियो, दस्तावेज अथवा अन्य उपलब्ध साक्ष्य भी भेजे जा सकते हैं। पुलिस द्वारा प्राप्त प्रत्येक सूचना का गहन, निष्पक्ष एवं गोपनीय परीक्षण किया जाएगा। सूचना सही पाए जाने पर संबंधित अभियुक्तों की अपराध से अर्जित संपत्तियों के चिन्हांकन, कुर्की, जब्ती एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा है कि सत्य एवं प्रमाणिक सूचना उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को नियमानुसार उचित इनाम दिया जाएगा। उसकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पुलिस ने आमजन से अपराधियों की अवैध आर्थिक गतिविधियों और अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। 2025 से अब तक 30 प्रकरणों का विवरण
वर्ष 2025 से अब तक लंबित/संपत्ति सत्यापन से संबंधित 30 प्रकरणों का विवरण भी जारी किया गया है। इनमें असोथर, कोतवाली नगर, हथगांव, मलवां, सुल्तानपुर घोष, खखरेरू, कल्यानपुर, बिंदकी, थरियांव, हुसैनगंज, खागा, बकेवर, औंग, जहानाबाद, ललौली सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं।