दुष्कर्म के अभियुक्त / बाल अपचारी की किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मंजूर
दुष्कर्म के अभियुक्त / बाल अपचारी की किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मंजूर
दुष्कर्म के अभियुक्त / बाल अपचारी की किशोर न्याय बोर्ड से जमानत मंजूर
एडवोकेट संतोष कुमार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि परिसर में होती रही सराहना
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर — जिला फतेहपुर के बाल अपचारी आयुष निवासी मवई गणेशपुर थाना हुसैनगंज जिला फतेहपुर, थाना सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत घटी एक घटना जो कि धारा 65,67,137 (2) 115 (2) पास्को के तहत एडवोकेट संतोष कुमार की सफल पैरवी के पश्चात बाल न्यायालय ने
अपचारी के संरक्षिका द्वारा प्रस्तुतः सुपुर्दगी जमानत, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा संरक्षिका द्वारा मु० 50,000/-रू० का व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर तथा संरक्षिका की ओर से इस आशय की अण्डरटेकिंग, कि वह बाल अपचारी को गलत व्यक्तियों तथा गिरोह की संगति में नहीं पड़ने देगी, सदाचार का पालन करायेगी, शिक्षा-दीक्षा का ख्याल रखेगी और बोर्ड के समक्ष नियत तिथि पर उसे उपस्थित कराना सुनिश्चित करेगी, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उसके सुपुर्दगी में अवमुक्त किया जाये।
जमानत पर छोडे जाने की सूचना धारा 13 (2) के अनुसार परिवीक्षा अधिकारी या बाल
कल्याण अधिकारी को दी जाए अपचारी की जमानत स्वीकृत के बाद परिसर अधिवक्ता संतोष कुमार की होती रही सराहना