31 साल पुराने दीवानी के मुकदमे में फिर गरमाया विवाद, उठे सवाल
31 साल पुराने दीवानी के मुकदमे में फिर गरमाया विवाद, उठे सवाल
31 साल पुराने दीवानी के मुकदमे में फिर गरमाया विवाद – बहाली प्रार्थना पत्र पर उठे सवाल एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। करीब तीन दशक पुराने दीवानी मुकदमे को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में चल रहे वाद संख्या 36/1994 प्रेम सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह आदि से संबंधित दस्तावेजों में मुकदमे की पुरानी कार्यवाही, अपील और बाद में दाखिल बहाली प्रार्थना पत्र का उल्लेख किया गया है। मामले में 23 जुलाई को राजेन्द्र सिंह की ओर से बहाली प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उसे खारिज किए जाने की मांग की गई है।
दस्तावेजों के अनुसार मूल वाद प्रेम सिंह की ओर से वर्ष 1994 में दाखिल किया गया था। अदालत ने 11 अक्तूबर 1994 को प्रारंभिक तकनीकी कार्रवाई की। 12 अक्तूबर 1995 को एक आदेश पारित किया। इसके बाद प्रेम सिंह की ओर से पारित आदेश के विरुद्ध सिविल अपील संख्या 26/2009 दाखिल किए जाने का उल्लेख है। अपील की कार्यवाही के दौरान प्रेम सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके स्थान पर उनके पक्षकारों के नाम दर्ज किए गए। दस्तावेजों में यह भी उल्लेख है कि अपील 28 मार्च 2012 को स्वीकार हुई और बाद की कार्यवाही में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रथम अपील संख्या 2843/2012 दाखिल की गई। उच्च न्यायालय द्वारा 4 अप्रैल 2024 को उक्त प्रथम अपील निरस्त किए जाने की बात भी दस्तावेजों में दर्ज है। इसी बीच मूल दीवानी वाद को लेकर 6 अप्रैल 2023 के आदेश का मामला सामने आया। दस्तावेजों में बहस है कि उक्त तारीख को पक्षकारों की अनुपस्थिति में वाद खारिज कर दिया गया। दूसरी ओर, वादी पक्ष का कहना है कि उसे वाद खारिज होने की जानकारी तत्काल नहीं थी। 24 अप्रैल 2024 को पत्रावली के निरीक्षण के बाद 6 अप्रैल 2023 के आदेश की जानकारी होने का दावा किया गया है। इसके बाद वादी पक्ष की ओर से वाद की बहाली के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की बात दस्तावेजों में है। वहीं, विपक्षी राजेन्द्र सिंह की ओर से 23 जुलाई 2026 को दाखिल शपथ पत्र/आपत्ति में बहाली प्रार्थना पत्र को अवैधानिक, अनावश्यक एवं अमान्य बताते हुए खारिज करने की मांग की गई है। आपत्ति में यह भी कहा गया है कि बहाली प्रार्थना पत्र के साथ विलंब माफी का कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है और कथित विलंब के संबंध में पर्याप्त आधार नहीं है। विपक्षी पक्ष ने अपने बयान में बहाली प्रार्थना पत्र के विभिन्न तथ्यों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि पत्रावली के निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि मूल वाद 6 अप्रैल 2023 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किया जा चुका था। उनका आरोप है कि बहाली की मांग में आवश्यक तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले में दाखिल दस्तावेजों से स्पष्ट है कि 1994 में शुरू हुआ विवाद वर्ष 2026 में भी न्यायिक प्रक्रिया में बना हुआ है। अब बहाली प्रार्थना पत्र पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा। अदालत द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें और अभिलेख देखने के बाद ही यह तय होगा कि बहाली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अथवा विपक्षी की आपत्ति के आधार पर उसे खारिज किया जाता है।
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घायल चौथे व्यक्ति की भी इलाज के दौरान मौत – चित्रकूट दर्शन को गए श्रद्धालुओं की पलटी थी ट्रैक्टर-ट्राली एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम पधारा गांव के रहने वाले जगदीश पुत्र स्व. रामनारायण 14 अगस्त को गांव के लोगों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली से चित्रकूट दर्शन करने गए थे। लौटते समय पन्ना जिले के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर अचानक ब्रेक लगाने से ट्राली पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में मौके पर ही महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के दस दिन बाद एक अन्य घायल महिला की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं हादसे में घायल एक व्यक्ति का कानपुर के हैलट अस्पताल में 20 दिनों से इलाज चल रहा था। आराम न मिलने पर परिजन उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, वहां से भी हालत में सुधार न होने पर कल उसे लखनऊ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसके बाद परिजन उसे वापस लाकर कानपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आखिरकार इलाज के दौरान चौथे घायल व्यक्ति ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक ही गांव के चार लोगों की मौत से पधारा गांव में मातम छाया हुआ है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ————————————–
ट्रेन से कटकर वृद्ध की मौत एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरदौलपुर प्राइमरी स्कूल के समीप रेलवे लाइन पार करते समय 60 वर्षीय वृद्ध की ट्रेन की चपेट में आ जाने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ललौली थाना क्षेत्र के कस्बा बहुआ सर्वोदयनगर निवासी स्व0 जहूर का पुत्र मोबीन वर्तमान समय में कल्यानपुर थाना क्षेत्र के हरसिंहपुर में रहता था। बताते हैं कि सोमवार की शाम किसी काम से गया था। तभी हरदौलपुर प्राइमरी स्कूल के समीप रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया।