ऑपरेशन कन्विक्शन में पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा

  गैंगस्टर को सात साल की सजा, दस हजार का जुर्माना
– ऑपरेशन कन्विक्शन में पुलिस की प्रभावी पैरवी से दोषी को सजा

अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजक अधिवक्ता अमरजीत भारती का सफल प्रयास
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज  फतेहपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय ने सात वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया।


असोथर थाना क्षेत्र के मटिहा गांव निवासी राजू तिवारी उर्फ बालकृष्ण तिवारी पुत्र कृष्ण कुमार तिवारी के खिलाफ वर्ष 2007 में थाना असोथर में मु0अ0सं0 147/2007 के तहत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुलिस महानिदेशक के निर्देश व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग सेल, स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गुरूवार को एएसजे-03 गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त को सजा दिलाने में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, जितेन्द्र सिंह व विवेक कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, पैरोकार कांस्टेबल गुलशन कुमार, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल संदीप सिंह तथा अभियोजक एपीओ अमरजीत भारती की भूमिका रही।

अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक – अमरजीत भारती व आलोक तिवारी ने – न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किये एवं बचाव पक्ष की अन्तिम बहस के बाद मा० विशेष- न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ( तीन ) निर्णय पारित कर सजा व अर्थदण्ड से अभियुक्त को दण्डित किया।

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