लोक अदालत के आदेश पर बीमा कंपनी ने चुकाया क्लेम

      लोक अदालत के आदेश पर बीमा कंपनी ने चुकाया क्लेम
– याची को मिला 3.29  लाख का चेक
फोटो परिचय- याची को चेक सौंपते अधिवक्ता।
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज़ फतेहपुर — बीमा क्लेम के एक लंबे समय से लंबित मामले में स्थायी लोक अदालत के आदेश के बाद विपक्षी बीमा कंपनी को आखिरकार भुगतान करना पड़ा। स्थायी लोक अदालत के आदेश के अनुपालन में युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने याची धर्मेन्द्र सिंह के पक्ष में 3 लाख 29 हजार 205 रुपये का चेक न्यायालय में जमा किया, जिसे बाद में विधिवत सौंप दिया गया।
यह भुगतान स्थायी लोक अदालत द्वारा 19 अप्रैल 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में किया गया। न्यायालय परिसर में आयोजित प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, सदस्य डॉ. सोमारू कुशवाहा, आदित्य प्रकाश की मौजूदगी में याची को धनराशि उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर याची की ओर से अधिवक्ता राम पटेल, राजकरण सिंह और रतीलाल मौजूद रहे। अधिवक्ता राम पटेल ने बताया कि मामला बीमा क्लेम से जुड़ा था, जिसमें याची को लंबे समय से भुगतान नहीं मिल पा रहा था। स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत किए जाने के बाद सुनवाई हुई और न्यायालय ने याची धर्मेन्द्र सिंह के पक्ष में निर्णय सुनाया। न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद विपक्षी बीमा कंपनी ने संपूर्ण देय धनराशि का चेक न्यायालय में जमा कर दिया, जिसे मंगलवार को औपचारिक रूप से याची को प्रदान किया गया। भुगतान मिलने के बाद याची पक्ष ने राहत की सांस ली। स्थायी लोक अदालत के इस फैसले को आम नागरिकों के लिए न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह संदेश गया है कि बीमा दावों में अनावश्यक देरी करने वाली कंपनियों को अंततः जवाबदेह होना पड़ता है।

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