किसान की हत्या में मामा-भांजे समेत तीन को 10-10 साल का कारावास
किसान की हत्या में मामा-भांजे समेत तीन को 10-10 साल का कारावास
किसान की हत्या में मामा-भांजे समेत तीन को 10-10 साल का कारावास
– प्रत्येक दोषी पर 52 हजार रुपए जुर्माना, कुल 1.56 लाख रुपये का अर्थदंड एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सहिमापुर गांव में करीब 14 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-2 ने मामा-भांजे समेत तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। तीनों दोषियों पर कुल एक लाख 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले में फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणधीर सिंह एवं अजय कुमार सिंह के अनुसार घटना 11 अगस्त 2012 की शाम करीब चार बजे की है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सहिमापुर गांव निवासी कल्लू अपने खेत की मेड़ पर घास डाल रहे थे। गांव के ही राजू सिंह, संजय सिंह, राजू सिंह के भांजे नीरज उर्फ नीलम सिंह निवासी ग्राम सरैया लालपुर जनपद कानपुर देहात, हाल निवासी सहिमापुर ने एकराय होकर उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
हमले में कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी विमला देवी ने हुसेनगंज थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने राजू सिंह, संजय सिंह, नीरज उर्फ नीलम सिंह को दोषसिद्ध करार दिया। इसके बाद तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस फैसले के साथ ही करीब 14 वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायिक कार्यवाही के तहत तीनों दोषियों को दंडित किया गया।