अपहरण के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद
– दोषी पर पच्चीस हजार का अर्थदंड भी लगाया
एम ज़र्रेयाब खान अज़रा न्यूज फतेहपुर। पुलिस ने बीस वर्ष पुराने अपहरण के मामले में प्रभावी पैरवी कर दोषी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
वर्ष 2006 में थाना कल्यानपुर में वादी की तहरीर पर ग्राम मड़इया थाना किशनपुर निवासी विनोद निषाद पुत्र भोला के खिलाफ धारा 363 भादवि के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया, जहां लंबे समय तक विचारण के बाद आखिरकार दोषी को सजा सुनाई गई। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार ने न्यायालय में सशक्त साक्ष्य और प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की। इसी के आधार पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी विनोद निषाद को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और 25000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अश्विनी वर्मा, कांस्टेबल रोहित राजावत, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल विवेक कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक रनवीर सिंह, पैरोकार आरक्षी प्रतीक कुमार, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी आकाश यादव तथा अभियोजक योगेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अपहरण के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद
