कोर्ट के आदेश पर चोरी के मामले में एफआईआर के निर्देश, विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर

   कोर्ट के आदेश पर चोरी के मामले में एफआईआर के निर्देश

– विद्वान अधिवक्ता जावेद खान के तर्कों पर एसीजेएम कोर्ट ने दिया आदेश

  दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता शोएब खान व अधिवक्त मो आदिल सिद्दीकी शामिल रहे

अज़रा न्यूज फतेहपुर – अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1, फतेहपुर ने घर में घुसकर चोरी, मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप वाले मामले में अहम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने अशोक कुमार द्वारा धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत दाखिल प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए हुसैनगंज थानाध्यक्ष को अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंजीकृत अभियोग की प्रति एक सप्ताह के भीतर न्यायालय में भेजने को कहा है।

बताते चलें कि विद्वान् अधिवक्ता जावेद खान के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने कहा कि प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का होना प्रतीत होता है और मामले की पुलिस जांच कराया जाना उचित है। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि 12 सितंबर की रात राजेन्द्र दीवार में नकब लगाकर घर में घुसा और सिलेंडर तथा सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए। शोर मचाने पर वह सिलेंडर छोड़कर भाग गया। प्रार्थी ने 112 पर पुलिस को सूचना देने और बाद में मारपीट व धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया। प्रार्थी के मुताबिक थाना स्तर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उसने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने अपने विद्वान अधिवक्ता जावेद खान के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *